भारतीय रेलवे: रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है। अब अगर किसी रेल यात्री की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है या घायल हो जाता है तो उसे पहले से 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा. इससे पहले, रेलवे द्वारा अनुग्रह राशि को अंतिम बार वर्ष 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए यात्रियों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला किया गया है. यह रेलवे के 18 सितंबर को प्रकाशित सर्कुलर की तारीख से लागू होगा. मुआवजा राशि में इस नई बढ़ोतरी के बाद अब से रेल दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की जगह 5 लाख रुपये जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 25 हजार रुपये की जगह 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा जिन यात्रियों को मामूली चोट आएगी उन्हें 5 हजार की जगह 50 हजार रुपये मिलेंगे.
रेलवे बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि रेल दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई गंभीर रूप से घायल यात्री 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो प्रति दिन हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि रेलवे अधिनियम 1989 ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे के लिए दायित्व निर्धारित करता है। इन अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमले, हिंसक हमले और ट्रेन डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं।
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